
gmedianews24.com/नई दिल्ली.संसद सुरक्षा चूक मामले के आरोपियों की जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया है।
कोर्ट में पुलिस ने कहा कि हरियाणा के जींद की रहने वाली नीलम पर गंभीर आरोप लगे हैं। उसे जिस UAPA कानून के तहत नामजद किया गया है, उसमें उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है।
पुलिस ने कहा कि नीलम और उसके साथियों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगा देश की एकता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उनके खिलाफ UAPA के सेक्शन 16 (टेरेरिज्म) और 18 (आतंकी साजिश) की धारा भी जोड़ी गई है।
नीलम ने कुछ दिन पहले गिरफ्तारी के 24 घंटे की जगह 29 घंटे में कोर्ट में पेश न करने पर अनुच्छेद 22 (1) का हवाला देकर जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया जा सकता है।
संसद सुरक्षा चूक मामले में कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें संसद के अंदर पीली गैस छोड़ने वाले 2 आरोपी भी शामिल हैं।